Krishi Upkaran Subsidy Yojana : कृषि उपकरणों की खरीदी पर सरकार दे रही है 50% का अनुदान, ऐसे करे आवेदन

उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के सीमांत और पिछड़े वर्ग के किसानों को उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने के लिए कृषि उपकरण सब्सिडी योजना शुरू की है. भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि का योगदान कम हो रहा है। दिन -प्रतिदिन कृषि उपकरणों की कीमतें बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से फसल की पैदावार कम हो रही है. ऐसे में उत्तरप्रदेश सरकार किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी.

इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक उपकरणों की सुविधा उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करना है. यदि आप भी यूपी राज्य के नागरिक है तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते है.

Krishi Upkaran Subsidy Yojana : कृषि उपकरणों की खरीदी पर सरकार दे रही है 50% का अनुदान, ऐसे करे आवेदन
Krishi Upkaran Subsidy Yojana

Krishi Upkaran Subsidy Yojana क्या है ?

यूपी सरकार ने राज्य के किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि उपकरण सब्सिडी योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक उपकरण खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इस योजना का लाभ विशेष रूप से लघु, सीमांत और पिछड़े वर्गों के किसानों को दिया जाएगा.

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राज्य के ऐसे किसान जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण जैसे -ट्रैक्टर, रीपर, हैर्रो, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल, प्लांटर्स, स्प्रेयर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आदि खरीदने पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. योजना के तहत सब्सिडी का लाभ मिलने से लोगों को कृषि कार्य के प्रति आकर्षित किया जाएगा, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी.

कृषि उपकरण सब्सिडी योजना पात्रता

  • इस योजना के अंतर्गत केवल उत्तरप्रदेश राज्य के किसान आवेदन कर सकते हैं.
  • राज्य के ऐसे किसान जो लघु, सीमांत और पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते है वह आवेदन करने के पात्र होंगे.
  • सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान के पास खुद की भूमि होनी चाहिए.
  • किसान का कृषि विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।

सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, या पानी का बिल)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • भूमि स्वामित्व दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर अधिकतम 50% तक की सब्सिडी मिलेगी.
  • कृषि कार्य को आसान बनाने और फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण दिए जाएंगे, जिसमे ट्रैक्टर, रीपर, हैरो, मल्टी-क्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल, प्लांटर्स, स्प्रेयर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शामिल हैं।
  • जो किसान महंगे उपकरण खरीदने में असमर्थ हैं, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को समर्थन करने के लिए ये एक बेहतरीन योजना है.
  • कृषि कार्य में आधुनिक उपकरणों का उपयोग होने से किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा.

यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

  • सबसे पहले आपको कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://upagriculture.com/ पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज में “कृषि यंत्रो हेतु बुकिंग करे एवं टोकन जनरेट करें एवं रिपोर्ट देखें” विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो जायेगा, जहां पर आपको “नया आवेदन” ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमे आपको अपना नाम, स्थान, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर लेना है.
  • इसके बाद आपको उस उपकरण का चयन करना है, जिसकी आप सब्सिडी चाहते हैं, उसमे उपकरण का प्रकार, मॉडल, ब्रांड, आदि भी चुने.
  • अगले पेज में आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके फॉर्म को Submit कर लें.
  • आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, जिसे संभाल कर रखें.
  • अपने टोकन नंबर और आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी लेकर अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाकर उसे जमा करवा लें.
  • कृषि विभाग कार्यालय आपके दस्तावेजों की जांच करेगी, जिसके बाद आपको सब्सिडी राशि का लाभ दिया जाएगा.

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