सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड के संबंध में विभिन्न अपडेट्स जारी किए हैं, जिसमें पैन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना शामिल है। यदि आपके पास पैन कार्ड है या हाल ही में आपने Pan Card बनवाया है, तो यह सूचना आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। आवश्यक उपाय न करने पर आपको बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख
सरकार ने निर्देश दिया है कि जो पैन कार्ड धारक अपने आधार के साथ लिंक नहीं हैं, उन्हें 31 अगस्त तक यह काम अवश्य कर लेना चाहिए। आधार-पैन लिंक करने की डेट को सरकार ने बढ़ा दिया गया है, ताकि जिन्होंने अभी तक यह काम नहीं किया है, वे इसे पूरा कर सकें। इसे न करने पर आपको कई सारी दिक्कतें आ सकती है और आपके पैन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा।
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम
पैन कार्ड हमारे रोजाना काम आने वाले दस्तावेजों में से एक है, जिसके बिना बैंकिंग समेत कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य लगभग असंभव हैं। इसके अलावा, पैन कार्ड का उपयोग विभिन्न प्रकार के लेनदेन में होता है और इसके जरिए होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए यह जरूरी है कि सभी जानकारियां अपडेटेड रहें।
पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
अगर आप आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो आप पर ₹1000 तक का जुर्माना लग सकता है। बंद पैन कार्ड के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन करना असंभव हो जाएगा।
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
लिंकिंग प्रक्रिया बेहद सरल है। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार’ सेक्शन में अपनी जानकारी भरनी होगी और OTP के जरिए अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ‘I validate my Aadhaar details’ विकल्प को चुनें और OTP प्राप्त करें।
- प्राप्त OTP को दर्ज करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।