आज के समय में पानी के स्रोत बहुत कम हुए जा रहे है जिसकी वजह से पानी की समस्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में बिहार सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा करने एवं पानी की पूर्ति करने के लिए जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की है. इस योजना के माध्यम से किसानों को अपने खेतों में तालाब बनाने के लिए 75,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. योजना की मदद से न केवल जल संरक्षण किया जाएगा, बल्कि मछली पालन और अन्य लाभकारी गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी.
यदि आप भी बिहार राज्य के नागरिक है तो Jal Jeevan Hariyali Yojana में आवेदन करके सब्सिडी राशि का लाभ ले सकते हैं. तो आइए जानते है जल जीवन हरियाली योजना में आवेदन कैसे करें.
जल जीवन हरियाली योजना
बिहार सरकार ने राज्य में पानी की कमी को दूर करने एवं मछली पालन कार्यों से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए Jal Jeevan Hariyali Yojana शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा और पुराने जल स्रोतों जैसे तालाबों और पोखरों का फिर से निर्माण किया जाएगा. बिहार में अधिक आबादी होने के वजह से पेड़ों का काटा जा रहे है, जिसकी वजह से जल स्रोत सूख चुके है. इसलिए अब तालाबों और पोखरों के निर्माण से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ेगी।
योजना के लाभ
- इस योजना के तहत सानों को तालाब निर्माण और सिंचाई सिस्टम स्थापित करने के लिए 75,500 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करती है।
- तालाबों के निर्माण से भूजल स्तर में वृद्धि होती है और सूखे की स्थिति में पानी की कमी की समस्या को कम करने में मदद मिलती है।
- तालाबों का निर्माण होने से मछली पालन व्यवसाय में बढोतरी होगी, जिससे लाभार्थी अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है.
- लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं.
Jal Jeevan Hariyali Yojana पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के नागरिकों को मिलेगा.
- योजना के तहत किसानों को केवल एक एकड़ तक की भूमि की सिंचाई के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी।
- योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जो किसान व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत के आते है यानी की जिसके पास एक एकड़ तक कृषि योग्य भूमि है वह आवेदन करने के पात्र होंगे.
- जो किसान सामूहिक श्रेणी में शामिल है और पांच हेक्टेयर से अधिक रकबे में सामूहिक रूप से तालाब या पोखर का निर्माण करना चाहते हैं वह भी पात्र माने जाएंगे.
बिहार जल जीवन हरियाली योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको बिहार ग्रामीण विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.jaljeevanhariyali.bih.nic.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज में आपको यह चुनना होगा कि आप किसान समूह के तौर पर आवेदन कर रहे हैं.
- चयन करने के बाद आपको अपनी किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी। यह वही संख्या है जो आपको किसान के रूप में पंजीकृत कराते समय मिली थी।
- वेबसाइट के होम पेज में User id, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन कर लीजिए.
- इसके बाद आपके सामने जल जीवन हरियाली योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे आपको अपना नाम, पिता का नाम, पंचायत का नाम आदि दर्ज करना है.
- सभी जानकारी भरने के बाद आपके रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा, जिसकी मदद से आप Verify प्रक्रिया को पूर्ण करके आवेदन फार्म को जमा कर लें.
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे है तो बिहार ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं.