भारत सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की गई है, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सकें. इसी तरफ से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों या अन्य अनिश्चित घटनाओं के कारण होने वाली फसल हानि की भरपाई करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
किसानों की आय का मुख्य साधन उनकी फसल होती है, फ़सलों पर कई तरह की बीमारियां लगने से उन्हे काफी नुकसान होता है. इसलिए उन्हें सहयोग करने के लिए योजना के तहत किसान कम प्रीमियम दर पर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं और फसल नुकसान होने पर बीमा राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाती है, बल्कि उन्हें लोन चुकाने में भी मदद करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों में विभिन्न प्रकार की फसलों को बीमा कवर प्रदान करती है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 जनवरी 2016 को किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की गई थी. इस योजना की मदद से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों या अन्य अनिश्चित घटनाओं के कारण होने वाली फसल हानि से बचाया जाएगा.
फसलों का नुकसान होने से न केवल किसानों पर बुरा असर पड़ता है बल्कि सरकार को भी नुकसान होता है. जिसकी भरपाई करने के लिए किसानों को बीमा राशि का लाभ दिया जाएगा. किसान को अपनी फसलों का बीमा करवाना होगा, यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब हो जाती है तो ऐसे में उन्हें कम ब्याज दर पर बीमा दिया जाएगा. ऐसा करने से किसानों को नई कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी और बीमा राशि का उपयोग लोन चुकाने के लिए किया जा सकता है।
योजना के मुख्य लाभ
- इस योजना के माध्यम से फसल नुकसान होने पर किसानों को बीमा राशि की लाभ दिया जाएगा. इस राशि की मदद से किसान फिर से नई फसलों को बो सकता है.
- किसानों को कम ब्याज दर पर बीमा मिलता है। इसका मतलब है कि किसानों को बीमा करवाने के लिए कम खर्च करना पड़ता है।
- सरकार द्वारा बीमा राशि मिलने से किसान को लोन चुकाने के आसानी होगी और किसानों पर लोन का भार कम होगा.
- इस बीमा का उपयोग किसान आधुनिक उपकरणों और बीजों को खरीदने के लिए कर सकता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी.
- देश भर के किसानों का विकास करने एवं उनका आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 काफी लाभदायक है, फसल नुकसान होने पर भी किसानों की आय में कोई फर्क नहीं आएगा, जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं।
PMFBY के तहत इन फ़सलों पर मिलेगा बीमा
इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलों को कवर किया जाएगा, जो की इस प्रकार से है –
- खरीफ फसलें: धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना, रामधान, हरी मटर, लहसुन, प्याज, मिर्च, टमाटर, आलू, गन्ना, आदि।
- रबी फसलें: गेहूं, चना, सरसों, तिल, मटर, जौ, अलसी, मसूर, लहसुन, प्याज, आलू, अदरक, हल्दी, धनिया, जीरा, आदि।
- बागवानी फसलें: केला, आम, संतरा, नींबू, अंगूर, द्राक्षा, अनार, आड़ू, नाशपाती, पपीता, शरीफा, आदि।
PM Fasal Bima Yojana के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल बोना-रोपण करने वाले किसान को मिलेगा.
- लाभार्थी किसान के पास जमीन का स्वामित्व या पट्टा होना चाहिए जिस पर वे फसल उगा रहे हैं।
- इस योजना के अंतर्गत कुछ विशेष फसलों को कवर किया जाएगा, यानी की सभी फसलों पर बीमा नही मिलेगा.
- देश के सभी किसान जो अनुसूचित क्षेत्र में भूमि मालिक या किरायेदार के रूप में आते है वे आवेदन करने के पात्र है.
- जिन किसानों ने किसी बैंक से लोन लिया है या न भी लिया हो, वह आवेदन कर सकते है.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- भूमि का स्वामित्व या पट्टा दस्तावेज
- यदि लोन लिया है तो उसका प्रूफ
- फसल बोने का प्रमाण
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में आवेदन कैसे करें ?
- सबसे पहले PM Fasal Bima Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- वेबसाइट के होम पेज में “former corner” विकल्प पर क्लिक करें.
- यदि आप पोर्टल पर पहली बार आएं है तो Guest House ऑप्शन पर क्लिक करके Registration form को भर लीजिए.
- इसके बाद आप पोर्टल पर login कर सकते है.
- लॉगिन करने के बाद अगले पेज में “फसल बीमा” ऑप्शन पर क्लिक करके “फसल बीमा योजना” चुनें।
- अब आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा, जहां पर आपको अपनी फसल, मौसम, क्षेत्रफल और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करके फॉर्म को Submit कर लेना है.
यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप अपने नजदीकी बैंक, कृषि सेवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी एजेंसी के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रखे कि किसानों को फसल बोने के 72 घंटों के अंदर फसल बोने की जानकारी देनी होगी. किसानों को बीमा राशि का भुगतान नकद, चेक या डिजिटल माध्यम से होगा.